भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को मध्य प्रदेश HC से राहत, ये है मामला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल की जिला अदालत में दर्ज चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण खारिज कर दिया । जस्टिस जे पी गुप्ता की सिंगल बेंच ने पात्रा की अर्जी पर बुधवार को यह फैसला दिया।
अभियोजन के अनुसार अक्टूबर 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू रहने के दौरान पात्रा ने राजधानी भोपाल में पत्रकार वार्ता की थी। इस दौरान उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके परिवार पर आरोप लगाए थे। इसी को लेकर भोपाल के एमपी नगर थाने में आईपीसी की धारा 188 के तहत स्वेता प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने पात्रा के खिलाफ धारा 188 का चालान भोपाल की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया था। जिस पर अदालत ने पात्रा की कोर्ट में उपस्थिति के लिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।

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