भाजपा के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा को छह माह की जेल, जमानत पर रिहा

राजस्थान में गंगापुर सिटी ग्राम न्यायालय ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को एक मामले में छह माह की जेल और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधिकारी जया अग्रवाल ने मीणा के साथ तीन अन्य लोगों को धारा 144 के उल्लंघन के मामले में छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मीणा को रेल यातायात बाधित करने के आरोप में एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने के भी आदेश दिए हैं।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में किरोड़ी लाल मीणा, पंखीलाल मीणा, अमृतलाल मीणा और रामकेश मीणा को धारा 188 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। फैसले के बाद किरोड़ी लाल मीणा और अन्य लोगों को जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया । वह एक माह में उच्च अदालत में अपील कर सकेंगे।

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