राष्ट्रपति कोविंद ने तीन तलाक अध्यादेश को दी मंजूरी, तलाक-ए-बिद्दत होगा दंडनीय अपराध
लोकसभा चुनाव से पहले तीन तलाक बिल पर दूसरे अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को मंजूरी दे दी है। बता दें कि केंद्र सरकार तुरंत ट्रिपल तलाक को अवैध बनाने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। इससे पहले फौरी तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाने एवं उसे दंडनीय अपराध बनाने के संबंध में केंद्रीय कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी थी। तलाक-ए-बिद्दत को खत्म करने के संबंध में संसद में पेश विधेयक फिलहाल राज्यसभा में लंबित है। मौजूदा लोकसभा के भंग होने के साथ ही तीन जून को यह विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। इसके तहत मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 के तहत एक बार में तीन तलाक लेना गैरकानूनी, अवैधानिक होगा और पति को इसके लिए तीन साल की कैद हो सकती है।