सारधा चिटफंड घोटाले में चिदंबरम की पत्नी नलिनी को हाई कोर्ट से राहत, फिलहाल नहीं होगी गिरफ्तारी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सारधा चिटफंड घोटाले में पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसके फलस्वरूप घोटाले की जांच कर रही सीबीआइ फिलहाल नलिनी को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। सीबीआइ ने मामले की चार्जशीट में नलिनी का नाम भी शामिल किया है।
गिरफ्तारी की आशंका से नलिनी ने पिछले दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे सोमवार को अदालत ने मंजूर कर लिया। इस मामले पर अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2010 में सारधा समूह के प्रमुख सुदीप्त सेन के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह एवं उनकी पत्नी मनोरंजना सिंह का एक टीवी चैनल की खरीद को लेकर करार हुआ था। उसमें नलिनी ने कथित तौर पर अधिवक्ता के तौर पर भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें मोटी फीस दी गई थी। नलिनी पर बाद में भी सुदीप्त सेन से रुपये लेने का आरोप है। सारधा कांड में मतंग सिंह एवं मनोरंजना सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

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