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“GST 2.0 में आपके काम की कौन सी चीज किस स्लैब में? 0%, 5%, 18% और 40% की देखें complete लिस्ट”

GST 2.0 एक बड़ा सुधार है जिसे केंद्रीय सरकार ने अपनाया है। इस नए ढाँचे के अनुसार, अब केवल दो मुख्य GST स्लैब — 5% और 18% — होंगे, उच्च स्लैब 40% जोड़ा है |

“GST 2.0 में आपके काम की कौन सी चीज किस स्लैब में? 0%, 5%, 18% और 40% की देखें complete लिस्ट”
फोटो: “GST 2.0 में आपके काम की कौन सी चीज किस स्लैब में? 0%, 5%, 18% और 40% की देखें complete लिस्ट”

GST 2.0 क्या है? नया GST rates list 2025


GST 2.0 एक बड़ा सुधार है जिसे केंद्रीय सरकार ने अपनाया है। इस नए ढाँचे के अनुसार, अब केवल दो मुख्य GST स्लैब — 5% और 18% — होंगे, और एक विशेष उच्च स्लैब 40% जोड़ा गया है विलासिता और अहितकारी वस्तुओं के लिए। कुछ ज़रूरी सामानों पर कर 0% भी होगा। यह नया GST rates list 2025 व्यवस्था 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। इस बदलाव का उद्देश्य उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ हल्का करना और टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है।

0% स्लैब (कर मुक्त): रोजमर्रा की ज़रूरी चीजें


  • खान-पान जैसीचीजें पूरी तरह 0% GST पर आएँगी: दूध, पनीर, भारतीय रोटियाँ (जैसे पराठा), आदि ।

  • इससे परिवारों को रोज़मर्रा की ज़रूरतों की खरीदारी में राहत मिलेगी और खर्चा कम होगा।

5% स्लैब: सस्ते रोजमर्रा के उपयोग वाले सामान


  • रोज़मर्रा की सामान्य चीज़ें: हेयर ऑइल, साबुन, टूथब्रश, शैम्पू, बिस्कुट, मलाई, मक्खन, नमकीन, कॉर्नफ्लेक्स — अब केवल 5% GST पर होंगे।

  • दवाइयाँ और स्वास्थ्य उपकरण: 33 जीवनरक्षक दवाइयाँ, स्पेक्ट्राकल्स, स्वास्थ्य संबंधी उपकरण अब 5% या 0% GST पर होंगे।

  • शिक्षण सामग्री और कृषि उपकरण: मैप, स्टेशनरी, बीज, उर्वरक, सिंचाई उपकरण आदि भी अब 5% पर होंगे ।

  • हाथ से बने उत्पाद और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण: हस्तशिल्प, सोलर हीटर, जैव गैस उपकरण, हैंडीक्राफ्ट्स आदि 5% पर आएँगे ।

यह नया GST rates list 2025 दिखाता है कि दैनिक ज़रूरतों में टैक्स कम करने से आम जनता को कैसे लाभ होगा।

18% स्लैब: औसत स्तरीय वस्तुएँ और सेवाएँ

  • घरेलू उपकरण और निर्माण सामग्री: एयर कंडिशनर, टीवी, वॉशिंग मशीन, छोटे वाहन, सिमेंट—अब 18% GST पर होंगे ।

  • वाहन और ऑटो पार्ट्स: 350cc से कम बाइक, छोटी कारें, ट्रक, बस, ऑटो पार्ट्स—all 18% पर आएँगे ।

  • बीमा, निर्माण और सेवाएं: निर्माण सामग्री, कुछ बीमा पॉलिसियाँ और मध्यपंक्ति की सेवाओं पर 18% टैक्स रहेगा ।

40% स्लैब: विलासिता और अहितकारी वस्तुएँ

  • अहितकारी/विलासिता की वस्तुएँ: पान मसाला, सिगरेट, तापाकू उत्पाद, शक्कर और कैफीन युक्त जूस, बड़ा वाहनों (350cc से ऊपर), यॉट्स, हेलीकॉप्टर, व्यक्तिगत विमान आदि पर 40% GST लागू होगा ।

इस उच्च स्लैब का उद्देश्य इन वस्तुओं की खपत को सीमित करना और राजस्व बढ़ाना है।