वैक्सीन पॉलिसी पर सुनवाई के दौरान SC ने केंद्र से पूछा- कीमत तय करने का काम निर्माताओं पर क्यों?
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ कोरोना टीकों तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति से जुड़े मामले की स्वत: संज्ञान ले कर सुनवाई कर रही थी।
इस बीच कोर्ट ने विभिन्न राज्यों द्वारा कोरोना वैक्सीन की खरीद के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करने के बीच केंद्र से पूछा कि उसकी टीका-खरीद की नीति क्या है।
इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस साल के आखिर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का काम पूरा हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकार के पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत दरें तय कर सकता है, अलग-अलग कीमत तय करने का काम वैक्सीन निर्माताओं पर क्यों छोड़ दिया जाए?
अदालत ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीके मुफ्त बनाने के औचित्य पर भी सवाल उठाया, जबकि दूसरे आयुवर्ग से इसकी कीमत वसूली जा रही है।