सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों का फसल बीमा करायेगी सरकार

प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बुधवार को राज्य विधानसभा में घोषणा की कि सहकारी बैकों से इस साल जितने भी किसानों ने खरीफ फसली ऋण के लिए ऑनलाईन पंजीयन करा लिया है, उन सभी किसानों का 29 जुलाई से पहले सरकार द्वारा फसल बीमा करा दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जैसे ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल चालू किया जायेगा वैसे ही किसानों की फसल बीमा राशि जमा करा दी जायेगी।
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार की ऋण माफी में हुई गड़बड़ियाें से सबक लेते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि फसली ऋण वितरण में एक भी पात्र किसान वंचित नहीं रहे। अतः किसानों के हित में 27 मई को आचार संहिता समाप्त होने के तत्काल बाद ही 3 जून 2019 को सहकारी फसली ऋण ऑनलाईन वितरण एवं पंजीयन योजना को लागू कर दिया गया। इसके बाद 11 जुलाई को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ऑनलाइन ऋण वितरण शुरू कर दिया गया है। 

उन्होने कहा कि इस पारदर्शी पहल के तहत अब तक 9 लाख 34 हजार 777 किसानों ने ऑनलाईन पंजीयन करा लिया है। अब तक 2 हजार 239 करोड़ रूपये की (एम.सी.एल.) अधिकतम साख सीमा स्वीकृत की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों द्वारा खरीफ फसली ऋण वितरण 31 अगस्त तक किया जाता है। तय समय तक किसानों को फसली ऋण वितरण का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की मंशा साफ है कि किसानों लाभ शीघ्र मिले। इस प्रक्रिया में और तेजी लायी जाएगी। 

सहकारिता मंत्री ने कहा कि ऑनलाईन अल्पकालीन पंजीयन ऋण वितरण पोर्टल के अनुसार पैक्स द्वारा अब तक 2 लाख 54 हजार 669 कृषकों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण करने के लिए अनुमोदन कर दिया गया है। 33 हजार 894 किसानाें को कुल राशि 92 करोड़ 58 लाख रूपये का अल्पकालीन फसली ऋण किसानाें के खातो में डीएमआर (डिजीटल मेम्बर रजिस्टर) के माध्यम से स्थानान्तरित कर दिया गया है। 

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