कैबिनेट फैसला: अब एक एक्ट के अधीन हो जाएंगे प्रदेश के सभी 27 निजी विश्वविद्यालय

प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को सभी निजी विश्वविद्यालयों के लिए बनाए गए एक्ट (अम्ब्रेला एक्ट) को मंजूरी दे दी। अब प्रदेश के सभी 27 निजी विश्वविद्यालय इसी एक्ट के अधीन आ जाएंगे। ये सभी विश्वविद्यालय अलग-अलग 27 एक्ट के जरिए स्थापित हुए हैं। कुछ नए प्रस्ताव लंबित भी हैं। 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने ‘द उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट 2018 का प्रारूप तैयार कर सभी निजी विश्वविद्यालयों के अलावा जन सामान्य से भी सुझाव मांगे थे। सुझाव देने के लिए एक महीने का समय तय किया गया था। इसके बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में निजी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों की बैठक भी हुई। इस तरह सभी सुझावों पर विचार-विमर्श के बाद कैबिनेट ने एक्ट को मंजूरी दी है। 
आसान हो जाएगा निजी विवि खोलना 

शासन का कहना था कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने एवं निजी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अलग-अलग एक्ट के माध्यम से निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए ‘उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम’ के नाम से एकल एक्ट बनाने का निर्णय लिया गया है।

निजी विश्वविद्यालयों का अलग-अलग एक्ट होने से उनकी प्रबंधकीय व्यवस्था भी अलग-अलग है। किसी विश्वविद्यालय में चांससर का पद बना लिया गया है तो किसी में अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक का। इसी तरह नियुक्तियों की प्रक्रिया भी अलग बनाई गई है। कुलपति की नियुक्ति के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं है। हालांकि इस पद के लिए शैक्षिक अर्हता वही है जो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति पद के लिए निर्धारित है।

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