ITR मामले में BJP प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा के खिलाफ HC में याचिका

मतदान से ठीक पहले भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा को कांग्रेस ने जोर का झटका दिया है. आईटीआर मामले में कांग्रेस ने हिमाचल हाईकोर्ट में राम स्वरूप शर्मा के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. यह याचिका मंडी से कांग्रेस नेता लाभ सिंह द्वारा दायर की गई है.
याचिका में राम स्वरूप शर्मा को आयकर विभाग के प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमीशनर द्वारा दी गई राहत को आयकर अधिनियम की धारा 119(2)(बी) का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाही की मांग उठाई गई है.
इस मामले में कांग्रेस ने प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमीशनर और राम स्वरूप शर्मा को पार्टी बनाया है. बता दें कि राम स्वरूप शर्मा ने सांसद रहते कभी अपनी आईटीआर नहीं भरी और चुनावों के दौरान नामांकन भरने से पहले चार वर्षों की आईटीआर एक साथ भर दी. इस बात को लेकर कांग्रेस ने पहले भी सवाल उठाए और अब मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई है. कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर एक साथ आयकर रिटर्न भरने की छूट दी गई.
कांग्रेस की तरफ से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि इस मामले में सीएम कार्यालय से भी हस्तक्षेप किया गया है और पद का दुरूपयोग करते हुए सब कार्य किया गया है. इन्होंने उम्मीद जताई है कि कोर्ट इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाही अमल में लाएगा.

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