विधायक जगरनाथ को हाइकोर्ट से राहत

पुलिस इंस्पेक्टर की गैर इरादतन हत्या के मामले में डुमरी के विधायक जगरनाथ महतो को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही प्राथमिकी में पुलिस द्वारा लगायी गयी धारा 304 और  328 को निरस्त कर दिया. 
मंगलवार को जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि यह मामला धारा 144 का उल्लंघन का लगता है. अदालत ने मामले में मेरिट पर निर्णय लेने की बात कही. 
इसका कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है. जांच में यह बात साबित हो गया है कि यह मामला हत्या का नहीं था.  उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जगरनाथ महतो ने याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनाैती दी थी. मार्च 2016 में स्थानीयता नीति के खिलाफ बाघमारा में मशाल जुलूस निकाला गया था. उसमें इंस्पेक्टर रामचंद्र राम बेहोश होकर गिर गये थे. 

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