विधानसभा घेराव का मामला: कोर्ट में पेश हुए किशोर उपाध्याय

वर्ष 2009 में विधानसभा घेराव के मामले में उत्तराखंड कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक श्रीवास्तव की अदालत में पेश हुए।
सरकारी अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य व सुबोध उनियाल कांग्रेस में रहते हुए 20 दिसंबर 2009 को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा कूच कर रहे थे। पुलिस ने इन सभी को रिस्पना पुल पर रोक लिया। इससे आक्रोशित होकर इन लोगों ने पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की की और नारे लगाए। मामले में 25 लोगों के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2013 से इस मामले में सुनवाई चल रही है। 
बीते साल सितंबर महीने में अदालत ने आरोप तय करने की तिथि निर्धारित करते हुए सभी आरोपितों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। कुल 25 आरोपितों में से 20 के खिलाफ उसी समय आरोप तय कर दिए गए थे, लेकिन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस किशोर उपाध्याय, सतपाल ब्रह्मचारी, विनोद रावत व शंकर चंद्र रमोला कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसके चलते अदालत ने इन आरोपितों की पत्रावली को सुनवाई के लिए अलग कर दिया था।

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