सीमावर्ती क्षेत्रों को आरक्षण के खिलाफ याचिका पर केंद्र व राज्‍य को नोटिस

राज्‍य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को आरक्षण देने संबंधी जम्‍मू कश्‍मीर संविधान संशोधन अध्‍याधेश के खिलाफ नेशनल कांफ्रेंस नेता की याचिका पर जम्‍मू-कश्‍मीर हाई कोर्ट ने केंद्र व राज्‍य सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली 2 जुलाई को होगी। नेकां नेता अली मोहम्मद सागर के अनुसार यह अध्यादेश धारा 370 की मूल भावना के प्रतिकूल है।
गौरतलब है कि इसी साल राज्य में सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लागों को आरक्षण का लाभ देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर मुहर लगाते हुए जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश, 2019 और संविधान जम्मू कश्मीर संशोधन आदेश 2019 जारी किया गया था। नेकां नेता ने इसे गैर संवैधानिक करार देने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाई कोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार को 2 जुलाई या उससे पहले अपना पक्ष रखने का नोटिस जारी किया है।

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