दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर राहुल को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिका में राहुल पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए जाने का अनुरोध किया गया था।  याचिका में कहा गया था कि उन्होंने स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिकता ली हुई है। याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, 'हम इस याचिका को खारिज करते हैं। इसमें हमें कोई योग्यता नहीं मिली है।'
दो मई को राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में फैसला होने तक उनके लोकसभा के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष जय भगवान गोयल और सी पी त्यागी की इस याचिका का उल्लेख किया गया। जिसपर पीठ ने कहा था, ‘हम इसे देखेंगे।’

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