असम में एनआरसी तैयार करने के लिए समय सीमा नहीं बढ़ेगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह साफ कर दिया किया कि असम के नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजंस (एनआरसी) तैयार करने के लिए 31 जुलाई की समय सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि एनआरसी भले ही एक दिन पहले प्रकाशित हो जाए, लेकिन 31 जुलाई से एक भी दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन की पीठ ने एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला को यह छूट दे दी है कि अगर आपत्तियां नहीं आती हैं, तो वह कानून के तहत अपने विवेक से यह काम पूरा कर सकते हैं। हजेला ने पीठ को बताया कि एनआरसी के अंतिम ड्राफ्ट से बाहर हुए लोगों की आपत्तियों पर मंगलवार से विचार करने का काम शुरू हो गया है, लेकिन इनमें से कई लोग उपस्थित नहीं हुए। इस पर पीठ ने कहा कि अगर कोई आपत्तियां दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं होता है तो कानून के तहत प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन किसी भी हालत में 31 जुलाई तक एनआरसी प्रकाशित हो जाना चाहिए।

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