AAP विधायक सोमनाथ भारती को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, घरेलू हिंसा का केस खारिज

घरेलू हिंसा के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस खारिज कर दिया है. भारती पर पत्नी को प्रताड़ित करने, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी एवं घातक हथियार से जख्मी करने के इल्जाम में आरोपी बनाया गया था.

दरअसल, अब सोमनाथ भारती और उनकी पत्नी लिपिका मित्रा साथ-साथ रह रहे हैं तो इसी का जिक्र करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने भारती पर दर्ज आपराधिक मामले रद्द कर दिए हैं.

गौरतलब है कि दोनों के बीच मतभेद 2018 में ही सुलझ गए थे. लिपिका मित्रा ने अगस्त 2018 में कोर्ट में याचिका दायर की थी कि सोमनाथ भारती पर लगे आरोप खारिज कर दिए जाएं. जस्टिस आरके गॉबा के समक्ष भारती के वकील ने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को खारिज करने का आग्रह किया था. तब कोर्ट ने कहा था कुछ समय इंतजार कीजिए जब तक याची की पत्नी व उनके बच्चे साथ में उनके घर में आराम से न रहने लगें.

इस मामले में अगली सुनवाई 7 मार्च 2019 मुकर्रर की गई थी. जिसमें सोमनाथ भारती के वकील दयान कृष्णन ने कोर्ट को बताया कि उनके मुव्वकिल भारती व उनकी पत्नी ने मध्यस्थता में हिस्सा लिया था जिसके बाद दोनों के बीच सुलह हो गई है और पूरा परिवार शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा है.

More videos

See All