सूखा राहत को लेकर चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को आचार संहिता में दी छूट

चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को लोकसभा चुनाव के लिए लागू चुनावी आचार संहित में छूट दी है। आयोग ने राज्य सरकार को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य की इजाजत दे दी है। दरअसल नियम के तहत चुनावी आचार संहिता के लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी ऐसे काम के लिए नहीं किया जा सकता जिससे विशेष राजनीतिक दल को लाभ पहुंचता हो।
चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमिपूजन करने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के बीच ही कुल 151 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है और केंद्र ने राज्य में सूखा राहत के लिए 4714 करोड़ रुपये का बजट पारित किया है।

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