बीकानेर जमीन गड़बड़ी के मामले में सुनवाई फिर टली, वाड्रा की गिरफ्तारी पर 17 तक रोक

बीकानेर के कोलायत में जमीन गड़बड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले के विरुद्ध स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी द्वारा दायर क्रिमिनल याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट न्यायाधीश विजय विश्नोई की एकलपीठ में सुनवाई टल गई। मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। कोर्ट ने कंपनी के पार्टनर्स की गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक को भी 17 मई तक बढ़ा दिया है।
कोर्ट ने 21 जनवरी को 19 दिसंबर को दिए गए आदेश को मोडिफाई करते हुए याचिकाकर्ता यानी कंपनी के पार्टनर को निर्देश दिए थे, कि वे रेस्पोंडेंट प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित हों। इस दौरान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 2 (एनए) के तहत ईडी आवश्यक जांच के लिए स्वतंत्र होगी, लेकिन जांच के दौरान याचिकाकर्ता के पार्टनर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कंपनी में रॉबर्ट वाड्रा व उनकी मां मौरीन वाड्रा पार्टनर है।

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