फिर चर्चा में अशोक खेमका, आरटीआई दायर कर मांगी जानकारी तो केंद्र ने नहीं दिया जवाब, पहुंचे हाईकोर्ट

हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को 30 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। खेमका ने 2016 के बजट प्रस्ताव जिसके तहत ईपीएफ पर आयकर लगाए जाने से जुड़े दस्तावेज की आरटीआई से जानकारी मांगी थी जो उपलब्ध नहीं करवाई गई।
खेमका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय 2016 के बजट से पहले एक प्रस्ताव लाया था। प्रावधान के तहत अगर कोई कर्मी ईपीएफ राशि निकलता है तो उसके 60 प्रतिशत पर आयकर देना होगा लेकिन अगर राशि अन्य निजी फंड में निवेश करता है तो उसे इस आयकर से पूरी तरह से छूट मिलेगी। कर्मचारियों ने इसका खासा विरोध किया था। आरोप लगाया गया कि सरकार कारपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए यह प्रस्ताव लाई है। 

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