आप प्रत्याशी शेरगिल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव आयोग का नामांकन रद्द करने का आदेश खारिज

पंजाब की आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नरिंदर सिंह शेरगिल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने शेरगिल का नामांकन रद्द करने का चुनाव आयोग का फैसला ही खारिज कर दिया।
चुनाव आयोग ने शेरगिल को पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी के रूप में चुनाव खर्च का हिसाब नहीं देने के लिए तीन साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दे दिया था।इसी के तहत शेरगिल का लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया था। गुरुवार दोपहर तीन बजे रिटर्निंग अफसर द्वारा शेरगिल का नामांकन पत्र रद किए जाने के एलान के बाद शेरगिल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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