केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को
इशरत जहां मुठभेड़ मामले में गुजरात पुलिस अधिकारियों डीजी वंजारा और एनके अमीन को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया. अदालत ने यह फैसला तब लिया, जब गुजरात सरकार ने इन सभी पर मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
बता दें कि जून 2004 में, मुंबई निवासी इशरत जहां (19), उसका मित्र जावेद उर्फ प्राणेश और पाकिस्तानी मूल के जीशान जौहर और अमजद अली राणा को पूर्व आईजी वंजारा की टीम ने अहमदाबाद के बाहरी इलाके में मार गिराया था.