खेल नीति को लेकर फिर से हरियाणा सरकार ने किया बदलाव, पढ़िए
हरियाणा में खेल नीति को लेकर प्रदेश सरकार ने फिर से बदलाव किया है। सरकारी महकमों और बोर्ड निगमों में खिलाड़ियों के आरक्षित पदों को भरने के लिए यह फैसला लिया गया है। होरिजेंटल आरक्षण के तहत खिलाड़ियों के खाली पड़े पदों पर अब कोर्ट को दरकिनार कर दूसरी जातियों के खिलाड़ियों को भी नौकरी दी जाएगी। इससे बैकलॉग पूरा किया जा सकेगा।
इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिव, विभाग अध्यक्ष, हाईकोर्ट, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्त, उपायुक्त और एडसीएम को लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी पदों पर खिलाड़ियों को दस फीसद तक होरिजेंटल आरक्षण का प्रावधान है। इसमें पांच फीसद तक सामान्य वर्ग, दो फीसद तक अनुसूचित जाति और तीन फीसद तक पीछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं।