राहुल के खिलाफ समन जारी हो: मोदी

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष  राहुल गांधी के खिलाफ आइपीसी की धारा 500 के अंतर्गत दर्ज कराये मानहानि के आपराधिक मुकदमे में शुक्रवार को पटना सिविल कोर्ट में जज शशिकांत राय की कोर्ट में गवाही दी. उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन जारी करने की मांग की.
 दर्ज मामले में दोषी पाये जाने पर दो वर्ष की सजा का प्रावधान है. सुशील मोदी ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी ने  13 अप्रैल को बेंगलुरु से कुछ दूरी पर स्थित कोलार में अपनी एक चुनावी रैली में अपने भाषण में मोदी सरनेम वाले प्रत्येक व्यक्ति को चोर बताया था.  

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