‘बिलकिस बानो को 50 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी-घर दो’, सुप्रीम कोर्ट का गुजरात सरकार को आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप केस में फैसला सुनाते हुए पीड़िता को 50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को इसके लिए दो सप्‍ताह का समय दिया है. इसके अलावा बिलकिस बानो को सरकारी नौकरी और उनकी पसंद की जगह पर सरकारी आवास मुहैया कराए जाने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. अदालत ने गुजरात सरकार से कहा कि खुद को किस्‍मतवाला समझ‍िए कि हम आपके खिलाफ कोई टिप्‍पणी नहीं कर रहे हैं.
पहले गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये देने का प्रस्‍ताव दिया था, जिसे उन्‍होंने ठुकरा दिया. सुप्रीम कोर्ट में आज सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्‍ता और संजीव खन्‍ना की बेंच ने मुआवजा राशि 10 गुना बढ़ा दिया.

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