फारुक और महबूबा के खिलाफ बिहार की अदालत में परिवाद पत्र दायर

बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने के वादे के खिलाफ टिप्पणी करने पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के विरूद्ध एक परिवाद पत्र दायर किया गया है. 

मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ उक्त परिवाद पत्र दायर करते हुए उनके खिलाफ भादवि की धारा 124 ए और 34 के तहत मुकदमा चलाये जाने की मांग की.

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