सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका, सीबीआई ने किया था विरोध


सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले में रांची की जेल में बंद लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब लालू यादव को लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में ही रहना होगा। सीबीआई ने लालू की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह आखिर इलेक्शन के लिए फिट कैसे हो सकते हैं, जबकि वह अस्पताल में इलाज के नाम पर काफी समय तक भर्ती रहे हैं। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 
चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत अर्जी का सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा था कि लालू प्रसाद ने सीएम रहते हुए अपने पद का काफी ज्यादा दुरुपयोग किया था। उन्होंने इस मौके पर जमानत की मांग इसलिए की है ताकि अपने पॉलिटिकल गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। लालू यादव ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी। 

सीबीआई ने कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की अर्जी हाई कोर्ट खारिज कर चुकी है और अब मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा था कि लालू यादव की ओर से राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास है, इसी कारण जमानत की मांग की गई है और इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लालू प्रसाद को पूरे मामले में मुख्य सरगना बताया गया था और कहा गया था कि उन्हें चार मामलों में दोषी करार दिया गया है। 

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