जानिये नेताओं के लिए क्या है चुनाव खर्च के नियम, कैसे होगा राशि का लेन-देन

Lok Sabha Election 2019  सांसद पद के प्रत्याशी इस बार चुनाव में 70 लाख से अधिक धनराशि खर्च नहीं कर पाएंगे। उम्मीदवारों को नामांकन से कम से कम 24 घंटे पूर्व एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। चुनाव खर्च के लिए पूरी राशि का लेनदेन इसी बैंक खाते के माध्यम से किया जा सकेगा। उम्मीदवारों को निर्वाचन अधिसूचना के सात दिन के भीतर स्टार प्रचारकों की सूची भी सौंपनी होगी।
यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल ने दी। वह इस संबंध में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। इस बैठक में उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन व्यय के नियम समझाए। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत के निर्वाचन आयोग के जारी निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाएं। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन व्यय के लेखा एवं नियमों के संबंध में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पूर्ण जानकारी प्रदान की गई।
निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश में मतदान की तिथि 19 मई निर्धारित की है। प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 22 अप्रैल से आरंभ होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन में व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए तय की गई है। चुनाव के संबंध में उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को 10 हजार रुपए से अधिक मिलने वाली धनराशि का लेन-देन चैक, डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से ही किया जा सकता है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इस संबंध में विभिन्न नियमों का पालन करें। तभी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं निर्विघ्न चुनाव सम्पन्न हो सकेगा।  

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