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संजय रॉय को मौत की सजा की मांग वाली सीबीआई की याचिका को कोलकाता हाई कोर्ट ने किया स्वीकार, जल्द सुनवाई

कोलकाता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई की उस अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में दोषी ठहराए गए संजय रॉय को निचली अदालत |

संजय रॉय को मौत की सजा की मांग वाली सीबीआई की याचिका को कोलकाता हाई कोर्ट ने किया स्वीकार, जल्द सुनवाई
फोटो: Kolkata High Court, Sanjay Roy
कोलकाता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई की उस अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में दोषी ठहराए गए संजय रॉय को निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी गई थी। हालांकि, कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया, जिसमें रॉय को दी गई सजा को चुनौती दी गई थी और उसे मौत की सजा देने की मांग की गई थी। सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ही रॉय के खिलाफ सख्त सजा देने की अपील कर रहे थे और कोर्ट में यह दोनों पक्ष मृत्युदंड की मांग कर रहे थे। 

 कोर्ट की खंडपीठ में जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद सब्बार रशीदी शामिल थे। उन्होंने इस मामले की सुनवाई की और कहा कि चूंकि सीबीआई ने मामले की जांच की थी, इसलिए उनकी अपील को सुना जाएगा। मामला उस समय का है, जब 9 अगस्त 2022 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर का बलात्कार किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद, मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने अगले दिन संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। निचली अदालत ने 20 जनवरी 2023 को संजय रॉय को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 इस फैसले के बाद, सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने इस सजा को हल्की मानते हुए कोर्ट में अपील दायर की थी और दोषी को मौत की सजा देने की मांग की थी। इस मामले को पहले कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई को सौंपा गया था। सीबीआई ने इस मामले में 7 अक्टूबर को आरोप पत्र दाखिल किया था और 4 नवंबर को संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय किए थे। सभी की नजरें अब इस पर हैं कि हाई कोर्ट इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है और क्या संजय रॉय को मौत की सजा मिलती है। 27 जनवरी को दोनों अपीलों पर कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था, और अब इस फैसले के बाद, यह मामला और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

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