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कोर्ट ने नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका मामले में 2 अप्रैल तक चार्जशीट दाखिल करने का दिया निर्देश

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी (आप) नेता नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका (गंभीर संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के तहत दर्ज मामले में दो |

कोर्ट ने नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका मामले में 2 अप्रैल तक चार्जशीट दाखिल करने का दिया निर्देश
फोटो: कोर्ट ने नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका मामले में 2 अप्रैल तक चार्जशीट दाखिल करने का दिया निर्देश
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी (आप) नेता नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका (गंभीर संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के तहत दर्ज मामले में दो अप्रैल तक पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 12 मार्च को विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को 20 दिन की अतिरिक्त हिरासत प्रदान की। 

अदालत ने यह भी कहा कि राज्य के विशेष सरकारी अभियोजक (पीपी) ने यह स्पष्ट किया कि सह-आरोपी विजय गहलोत और साहिल के खिलाफ जल्द ही पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा, और इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की याचिका पर गौर करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए दो अप्रैल की तारीख तय की और उस दिन आरोपी नरेश बाल्यान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का आदेश दिया। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने हाल ही में सह-आरोपी रितिक उर्फ पीटर के खिलाफ भी पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। 

आपको बता दें कि आप नेता नरेश बाल्यान को 4 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि एक अलग जबरन वसूली के मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। यह मामला संगठित अपराध से संबंधित है, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और पुलिस को अब तक कई अहम सबूत मिले हैं।

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