अदालत ने यह भी कहा कि राज्य के विशेष सरकारी अभियोजक (पीपी) ने यह स्पष्ट किया कि सह-आरोपी विजय गहलोत और साहिल के खिलाफ जल्द ही पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा, और इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की याचिका पर गौर करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए दो अप्रैल की तारीख तय की और उस दिन आरोपी नरेश बाल्यान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का आदेश दिया।
इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने हाल ही में सह-आरोपी रितिक उर्फ पीटर के खिलाफ भी पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया।
आपको बता दें कि आप नेता नरेश बाल्यान को 4 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि एक अलग जबरन वसूली के मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। यह मामला संगठित अपराध से संबंधित है, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं, और पुलिस को अब तक कई अहम सबूत मिले हैं।
Read This Also:- कोर्ट के सामने नहीं चली ट्रंप की, अप्रवासियों को अल सल्वाडोर में निर्वासित करने के आदेश पर लगी रोक
Read This Also:- कोर्ट के सामने नहीं चली ट्रंप की, अप्रवासियों को अल सल्वाडोर में निर्वासित करने के आदेश पर लगी रोक





