
रेल रोको आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- आपको आंदोलन का अधिकार, रास्ता रोकने का नहीं
- दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों द्वारा सड़कें बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है.
- सुप्रीम कोर्ट ने सड़क से हटने को लेकर किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिसंबर तक का समय दिया है.
- जस्टिस एसके कौल ने कहा आपको आंदोलन करने का अधिकार है लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते.
- किसान संगठन के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि सड़क को पुलिस ने बंद किया है, हमने नहीं.
- दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने के लिए दायर याचिका पर अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी.
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