
इलाहाबाद HC से डॉ. कफील को बड़ी राहत, CAA प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण के आरोप में दर्ज FIR रद्द
- उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन त्रासदि के बाद से निलंबित डॉ कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
- हाईकोर्ट ने कफील के खिलाफ 2019 में AMU में CAA-NRC के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस गौतम चौधरी की एकलपीठ ने इसके साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।
- जस्टिस गौतम चौधरी ने मामले में सीनीयर एडवोकेट दिलीप कुमार और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।
- गौरतलब है कि इसी केस के आधार पर योगी सरकार ने डॉ कफील खान के खिलाफ एनएसए लगाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।




























































