
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों पर लगाई रोक, कहा- अभी इसकी कोई जरूरत नहीं
- कानून समाचार पोर्टल 'द लीफलेट' और पत्रकार निखिल वागले द्वारा दायर की गई याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें आंशिक अंतरिम राहत दी है.
- पोर्टल ने मोदी सरकार द्वारा पारित नए आईटी कानून के नियम 9 और 16 से राहत देने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर ली.
- कोर्ट ने नियम 9 को याचिकाकर्ता के अधिकारों पर अतिक्रमण बताया, कहा यह आईटी अधिनियम के मूल कानून से परे है.
- चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता एवं गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा- जहां तक नियम 14 की बात है वो अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है.
- बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने कानून को मनमाना और अवैध तथा नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ बताते हुए कोर्ट से इसपर रोक की गुहार लगाई थी.
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