
लड़कियों के मोबाइल फोन पर कड़ी नजर रखें, समय पर शादी करें- मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत
- मुस्लिम युवाओं और युवतियों की गैर मुस्लिमों से निकाह को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरीयत में अवैध करार दिया है।
- बोर्ड के कार्यवाहक महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा- एक मुस्लिम लड़की केवल मुस्लिम लड़के से ही निकाह कर सकती है।
- मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि माता-पिता अपने बच्चों की धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करें।
- लड़के और लड़कियों के मोबाइल फोन इत्यादि पर कड़ी नजर रखने को और लड़कियों को बालिका स्कूल में पढ़ाने को कहा गया है।
- निर्देश में कहा गया कि शादियों में देरी न हो, विशेषकर लड़कियों की समय पर शादी करें। शादी में देरी भी ऐसी घटनाओं का एक बड़ा कारण है।




























































