
कोरोना संकट में बिना किसी गलत इरादे के ऑक्सीजन खरीद व वितरण करने वालों पर नहीं चलेगा मुकदमा
- कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में बिना किसी गलत इरादे के ऑक्सीजन की खरीद और वितरण करने वालों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
- दिल्ली के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट को इसकी जानकारी दी है, जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि इस मुद्दे पर बहुत ही निष्पक्ष रुख अपनाया गया है।
- कोर्ट ने कहा- इस मामले में अब कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है और इस आरोप पर मामला दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
- याचिका में आरोप लगाया गया था संकट के दौरान राजनेताओं ने भारी मात्रा में ऑक्सीजन और दवाइयां कहां से और कैसे खरीदी थी इसकी जांच होनी चाहिए।
- कोर्ट ने कहा- संकट के दौरान दवाओं की खरीद कर उसे वितरित करने में नेता भी सक्षम हैं, भले ही सरकारी पक्ष से मरीजों को इस मामले में निराशा हाथ लगी हो।




























































