
रद्द होने के बाद भी 66A के तहत 745 मामलों पर चल रही सुनवाई, SC ने केंद्र को भेजा नोटिस
- 2015 में खत्म की गई IT एक्ट की धारा 66A के तहत अब भी दर्ज हो रहे केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
- दरअसल 66 ए का इस्तेमाल अभी भी नागरिकों के खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन पोस्ट के लिए किया जा रहा है, जबकि वर्ष 2015 में इस धारा को निरस्त कर दिया गया था।
- कोर्ट ने ये नोटिस मानवाधिकार पर काम करने वाली संस्था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की याचिका पर जारी किया है।
- PUCL ने बताया कि अभी भी 11 राज्यों की जिला अदालतों में धारा 66A के तहत दर्ज 745 मामलों पर सुनवाई चल रही है।
- 66A के प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट लिखता है या साझा करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।




























































