फ्लाइंग किस व आंख मारना यौन उत्पीड़न का हिस्सा, कोर्ट ने युवक को सुनाई एक साल की सजा

  • महाराष्ट्र में यौन उत्पीड़न का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें आंख मारने एवं फ्लाइंग किस को भी यौन उत्पीड़न का हिस्सा माना गया है.
  • 28 फरवरी 2020 को एक युवक ने 14 साल की बच्ची को न सिर्फ कई बार आंख मारी बल्कि फ्लाइंग किस भी किया, जिससे नाराज लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.
  • शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, युवक ने अपने ऊपर लगे आरोप को गलत बताया, कहा- मुझे फंसाया गया है.
  • मुकदमें के दौरान कोर्ट ने पीड़िता व आरोपी से सवाल किए, जिसमें पाया गया कि आरोपी की नियत गलत थी, जिसके बाद कोर्ट ने इसे यौन उत्पीड़न माना.
  • बता दें कि इसके पहले महाराष्ट्र की एक अदालत ने रेप के आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया कि वह अकेले बिना हाथापाई के रेप नहीं कर सकता है.
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