
गुजरात हाईकोर्ट का आदेश, 24 घंटों में मिले कोरोना टेस्ट की प्रशासनिक मंजूरी
- कोरोना को लेकर दर्ज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।
- कोर्ट ने कहा कि जब तक एक बेड खाली होगा कोई भी अस्पताल मरीज को भर्ती करने से मना नहीं करेगा।
- इसी के साथ हाईकोर्ट ने कोरोना टेस्ट की प्रशासनिक मंजूरी भी 24 घंटे में देने का आदेश जारी किया है।
- वहीं, कोरोना के इलाज में लापरवाही की जिम्मेदारी स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि और प्रशासन की होगी।
- साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना करने से किसी चमत्कार से लोग ठीक नहीं होने लगेंगे।
