श्रम कानून के विरोध से बैकफुट पर योगी सरकार, कहा- 12 नहीं बल्कि 8 घंटे ही काम करेंगे मजदूर

  • यूपी की योगी सरकार ने श्रम कानून के तहत रजिस्टर्ड कारखानों में युवाओं को 12 घंटे काम करने की अनुमति को 1 हफ्ते में ही रद्द कर दिया.
  • योगी सरकार की इस अधिसूचना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिस पर 18 मई को अगली सुनवाई होनी थी.
  • संसोधन को खत्म किए जाने की सूचना प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य स्थायी अधिवक्ता को दे दिया है.
  • इस कानून का भारतीय मजदूर संघ ने भी विरोध करते हुए इसे मजदूर विरोधी बताया था, प्रवक्ता ने इसे अंतरराष्ट्रीय अधिकारों का उल्लंघन बताया था.
  • बता दें कि इस संसोधन के बाद कहा गया था कि युवा श्रमिक से एक दिन में 12 घंटे व सप्ताह में 72 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता.
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