SC का बड़ा फैसला, क्रिप्टोकरेंसी से हटा RBI का बैन, खुला वर्चुअल करेंसी के लेन-देन का रास्ता

  • सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को क्रिप्टोकरेंसी पर से RBI का बैन हटा दिया, अब वर्चुअल करेंसी के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन हो सकेगी.
  • IAMAI ने दो साल पहले RBI सर्कुलर पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
  • RBI ने 6 अप्रैल, 2018 सर्कुलर के जरिए निर्देश दिया कि इसके द्वारा विनियमित सभी इकाइयां वर्चुअल करेंसी में सौदा नहीं करेंगी.
  • RBI ने किसी व्यक्ति या फिर इकाई को सेवा न प्रदान करने का फैसला किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब ये रोक हट जाएगी.
  • RBI ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कहा था कि इसकी अनुमति देने से गैरकानूनी लेनदेन को प्रोत्साहन मिलेगा.
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