विपक्ष का विरोध बेअसर, पूरे देश में लागू हुआ नागरिकता कानून
केंद्र की मोदी सरकार ने 10 जनवरी 2020 को नागरिकता कानून 2019 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यह कानून पूरे देश में लागू हो गया.
नागरिकता अधिनियम, 1955 में बदलाव करने के लिए मोदी सरकार इस बिल को ले आई, संसद में पास करवाया, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर लिए.
इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी.
सरकार ने 31 दिसंबर 2014 का कटऑफ जारी किया है, इसके पहले भारत में आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी.
पूर्वोत्तर के राज्यों में जबरदस्त विरोध के कारण मेघालय, असम, अरुणाचल, मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में ये कानून नहीं लागू किया जाएगा. यह भी पढ़ें - CAA Comes Into Effect: Home Ministry