केंद्रीय सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी है.
जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस एसके कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं.
शाह फैसल की तरफ से वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि "अनुच्छेद 370 को बिना राज्य विधानमंडल के विचार के हटाना संघीय विधान के सिद्धांतों का उल्लंघन है."
उन्होंने आगे कहा कि अनुच्छेद 370 में कोई भी बदलाव करने से पहले जम्मू-कश्मीर की विधानसभा और वहाँ के लोगो से अनुमित ली जानी चाहिए थी.
बता दें कि इस साल अगस्त में केंद्रीय सरकार ने जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया था और दो केंद्र शासित प्रदेश बनाये थे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख।