अब कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं होगा सकेगा अधिकारियों का तबादला

  • हिमाचल प्रदेश में अब विभिन्न स्तर के पदों पर बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों को फिक्स टेन्योर से पहले नहीं हटाया जा सकेगा.
     
  • मुख्यमंत्री ने यह फैसला काम की घटती गुणवत्ता को देखते हुए लिया है. सीएम का मानना है कि ट्रांस्फर के डर का असर कर्मचारियों के काम पर पड़ता है. 
     
  • सीएम के फैसले के मुताबिक फिक्स टेन्योर पूरा होने से पहले केवल चुनिंदा कारणों के चलते ही तबादला किया जा सकेगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से विशेष रेफरेंस आने पर ही तबादले का प्रस्ताव बनेगा.
यह भी पढ़ें: हिमाचल में रोज़गार को बढ़ाने के लिए सरकार ने तीन नीतियों को दी मंजूरी
 
  • दरअसल, सीएम कार्यालय में जिन तबादला प्रस्तावों को भेजा जा रहा है, उनमें बड़ी संख्या में ऐसे प्रस्ताव भी शामिल है, जिनका तबादला प्रस्तावित है, लेकिन उनका सामान्य कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है.
     
  • ऐसे कई मामलों के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री की ओर से निर्णय लिया गया है. हिमाचल में दो से तीन साल का सामान्य कार्यकाल होता है. 

More videos

See All