हनी ट्रैप केस : हाई कोर्ट ने SIT को दिए जांच को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश
मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप केस की जांच राज्य हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शुरू कर दी है।
ये केस पांच महिलाओं और एक पुरुष के गैंग की ओर से कथित तौर पर कुछ टॉप राजनेताओं और नौकरशाहों को हनी ट्रैप में फंसाने से जुड़ा है।
कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को बिना उसकी अनुमति के केस की जांच के लिए बनी स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के जांच अधिकारी को नहीं बदलने का निर्देश दिया है।
एसआईटी बनाए जाने के 8 दिन के भीतर ही राज्य सरकार ने इसके दो प्रमुखों को बदलने का फैसला किया। कोर्ट का रुख मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के लिए झटका माना जा रहा है।
हाई कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की डबल बेंच ने सोमवार को एसआईटी को 2 नवंबर को अगली सुनवाई पर अब तक हुई जांच को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।