PMC बैंक मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार कहा - पहले हाई कोर्ट में दाखिल करे अर्जी

  • पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के 15 लाख खाता धारकों की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है। 
 
  •  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के फरमान की  वजह से  पीएमसी बैंक के खाता धारक छह महीने में चालीस हजार रुपये से ज्यादा रकम नहीं निकाल पा रहे हैं। ग्राहकों की दिक्कतों पर दिल्ली के बिजोन कुमार मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। 
 
  • बिजोन कुमार मिश्रा ने अपनी अर्जी में 15 लाख खाताधारकों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उनके लिए 100 फीसदी इंश्योरेंस कवर की मांग की थी। 
 
  • साथ ही कहा था कि पीएमसी बैंक में जमा धनराशि की निकासी पर तय की गई पाबंदी खत्म की जाए. ग्राहकों को जरूरत के मुताबिक रकम निकालने की छूट मिले। 
 
  • पीएमसी बैंक के मैनेजमेंट ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट और लोन वितरण के बारे में आरबीआई को गलत जानकारी दी है. जिसके बाद आरबीआई ने बैंक पर कई तरह की पाबंदी लगा दी। इन पाबंदियों के तहत लोग बैंक में अपनी जमा राशि सीमित दायरे में ही निकाल सकते हैं। 
 
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