मोदी-जिनपिंग के स्वागत में लगाए जाने वाले बैनर को हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्विपक्षीय वार्ता के लिए 11 और 12 अक्टूबर को चेन्नई में होंगे.
ऐसे में उनके स्वागत के लिए लगाए जाने वाले बैनर और होर्डिंग के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी ओर से अनुमति दे दी है.
कोर्ट में दायर याचिका में इस बारे में आदेश देने के लिए कहा गया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह मेहमान के स्वागत के लिए इस तरह के बैनर लगाए.