मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी के आरोपियों पर फिर लगी हत्या की धारा
तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में झारखंड पुलिस ने अभियुक्तों के ख़िलाफ़ फिर से दफ़ा-302 के तहत कार्यवाही की अपील की है.
आरोप पत्र दाखिल कर पुलिस ने कहा है कि इस मामले में उन्हें अब अभियुक्तों के ख़िलाफ़ भारतीय दंड विधान (आईपीसी) की दफा-302 के तहत इरादतन हत्या का मुक़दमा चलाने लायक साक्ष्य मिल गए हैं.
इस मामले के सभी 13 अभियुक्त अब इरादतन हत्या के आरोपों के तहत न्यायिक प्रक्रिया का सामना करेंगे.
बता दें, पिछले दिनों ऐसे आरोप लगाए गए कि तबरेज़ अंसारी की मॉब लिंचिंग के अभियुक्तों को बचाने के लिए पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ इरादतन हत्या (दफ़ा-302) के बजाय गैर इरादतन हत्या (दफा-304) की चार्जशीट दायर की थी.
जिसको लेकर दिल्ली में झारखंड भवन के सामने हुए प्रदर्शन में सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने झारखंड पुलिस और सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की थी.