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हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण मामले में कमलनाथ सरकार से 2 हफ्तों के अंदर मांगा जवाब
- ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का दांव चला था लेकिन अदालत में इस मामले को लेकर अब सरकार की उलझन बढ़ती दिख रही है.
- जबलपुर उच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है.
- अदालत ने इस बात पर ऐतराज जताया है कि मप्र सरकार ओबीसी आरक्षण के मामले पर अपना रुख साफ नहीं कर रही है.
- सरकार जवाब पेश नहीं करती है तो याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने पर हाईकोर्ट विचार कर सकता है.
- राज्य में एसटी-एससी और ओबीसी को 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता.
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