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CBI रखने को तैयार नहीं, SC के आदेश पर 2 दिन और कस्टडी में रहेंगे चिदंबरम

INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. उन्होंने याचिका में CBI की विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उन्हें CBI हिरासत में भेजा गया था.
सोमवार को शीर्ष अदालत ने चिदंबरम से कहा था कि आप जमानत के लिए संबंधित अदालत में अर्जी दाखिल करें. मंगलवार को सुनवाई के दौरान CBI की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जमानत कि मांग भी CBI कस्टडी के बाद सुप्रीम कोर्ट से नहीं की गई और कल अचानक जमानत कि मांग सुप्रीम कोर्ट से करने लगे.
जवाब दाखिल करने के लिए कम समय मिला
तुषार मेहता ने कहा हमें केवल जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए 24 घंटे से भी कम का समय मिला. तुषार मेहता ने कहा कि गिरफ्तारी 21 अगस्त को हुई. ज़मानत की अर्जी उस समय दाखिल भी नही हुई थीं. कल शाम 4.30 पर चिदंबरम की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल हुई.
गुरुवार को कोर्ट करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 5 सितंबर तक यथास्थिति बरकरार रहेगी. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा.
CBI को कस्टडी की जरूरत नहीं
तुषार मेहता ने कहा कि अब CBI को कस्टडी की जरूरत नहीं है. हमने अर्जी दाखिल कर कहा है कि इन्होंने नियमित या अंतरिम जमानत पहले दाखिल की नहीं की थी. सीबीआई ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को जमानत पर खुद फैसला लेने दीजिए.
कोर्ट ने सिब्बल को कहा कि आप निचली अदालत में अपनी जमानत अर्जी पर जोर नहीं देंगे. सिंघवी ने कहा इस मामले में गुरुवार तक यथास्थिति बरकरार रहने दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मामले में यथास्थिति बरक़रार रहेगी.
CBI की हिरासत में ही रहेंगे
गुरुवार तक चिदंबरम CBI की हिरासत में ही रहेंगे. तिहाड़ नही जाएंगे चिदंबरम. CBI चिदंबरम को कस्टडी में नहीं रखना चाहती पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते गुरूवार तक चिदंबरम बिन बुलाए मेहमान उसकी कस्टडी में रहेंगे.
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