प्लॉट आवंटन मामला: हुड्डा ने रखी आरोपों को निरस्त करने की मांग

एजेएल प्लॉट आवंटन मामले को लेकर आज सीबीआई की विशेष अदालत में हुई सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पर लगे आरोपों को लेकर बहस हुई। इस दौरान बचाव पक्ष ने कोर्ट में हुड्डा के आरोपों को निरस्त करने को लेकर याचिका लगाई, जिसपर सीबीआई अपना जवाब 18 सितंबर को दाखिल करेगी। आज हुई सुनवाई के दौरान भूपेन्द्र सिंह हुड्डा भी कोर्ट में पेश हुए, लेकिन एजेएल हाउस के चेयरमैन मोती लाल वोहरा कोर्ट नहीं आए। बता दें कि बचाव पक्ष द्वारा मामले में आरोपी मोतीलाल वोहरा की उम्र और मेडिकल कारणों के चलते परमानेंट एक्सेम्पशन के लिए लगाई गई याचिका को सीबीआई कोर्ट ने मंजूर किया है, इसलिए वे कोर्ट नहीं पहुंचे। मामले की अगली सुनवाई अब 18 सितंबर को होगी।
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क्या है मामला
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन समय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे। वहीं आरोपी मोती लाल वोहरा एजेएल हाउस के चेयरमैन थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने सीएम रहते हुए नेशनल हेराल्ड की सब्सिडी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड (एजेएल) कंपनी को 2005 में 1982 की दरों पर प्लॉट अलॉट करवाया। प्लॉट आवंटन मामले में पंचकूला विशेष सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट की स्क्रूटनी पहले ही पूरी हो चुकी है। हुड्डा और मोती लाल के खिलाफ की 1 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल की गई थी।

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