राज्यसभा में पेश होगा मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019, कड़े जुर्माने का है प्रावधान
देश आमें लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आज राज्यसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 पेश किया जाएगा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसे राज्यसभा में पेश करेंगे. बिल पर चर्चा के बाद शाम को वोटिंग होगी. लोकसभा से पहले ही ये बिल पास हो चुका है. लोकसभा में सरकार के दिए जवाब के मुताबिक़ सड़क दुर्घटनाएं अनेक कारणों से होती हैं. इनमें गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग, शराब पीकर नशे में गाड़ी चलाना , रेड लाइट को पार करना, ओवर टेकिंग और तेज गति से गाड़ी चलाना और सड़क की खराब हालत प्रमुख रूप से शामिल हैं.
बता दें, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट को 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने मिलकर तैयार किया है. इस बिल को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में भी चर्चा हुई है. नितिन गडकरी ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों की जान बचे, इसलिय इस बिल को पारित कराया जाए.