Molitics Logo
होम रेप केस में दोषी ठहराए गए प्रज्वल रेवन्ना, कोर्ट ने सुनाई सजा तो फूट-फूटकर रो पड़े

रेप केस में दोषी ठहराए गए प्रज्वल रेवन्ना, कोर्ट ने सुनाई सजा तो फूट-फूटकर रो पड़े

जेडीएस से निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु स्थित जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया है।

रेप केस में दोषी ठहराए गए प्रज्वल रेवन्ना, कोर्ट ने सुनाई सजा तो फूट-फूटकर रो पड़े
फोटो: रेप केस में दोषी ठहराए गए प्रज्वल रेवन्ना, कोर्ट ने सुनाई सजा तो फूट-फूटकर रो पड़े
जेडीएस से निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु स्थित जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया है। यह मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू कामगार के साथ दुष्कर्म से जुड़ा है। कोर्ट का यह फैसला एफआईआर दर्ज होने के महज 14 महीने बाद आया है। फैसला सुनते ही अदालत में प्रज्वल भावुक हो गया और फूट-फूटकर रोने लगा। अब अदालत 2 अगस्त को सजा की अवधि का ऐलान करेगी। 

कौन हैं प्रज्वल रेवन्ना?


प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते हैं। रेवन्ना खिलाफ यौन हिंसा और बलात्कार के चार अलग-अलग मामलों में गंभीर आरोप दर्ज हैं। इनमें से चार प्राथमिकी 28 अप्रैल से 10 जून 2024 के बीच हासन जिले के होलेनरसीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थीं, जबकि दो साइबर क्राइम मामले CID की साइबर यूनिट को सौंपे गए थे।

मामले में एक कथित अश्लील वीडियो सामने आने के बाद अदालत ने स्पष्टीकरण मांगा था। वीडियो के कथित रूप से प्रज्वल के मोबाइल से उनके ड्राइवर कार्तिक के फोन पर ट्रांसफर को लेकर अदालत ने विस्तृत फॉरेंसिक विवरण मांगा था। CID के तहत गठित विशेष जांच दल (SIT) ने अदालत में एक डिजिटल लॉग्स और मेटाडेटा एनालिसिस पर आधारित फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें वीडियो ट्रांसफर के संभावित माध्यम जैसे ब्लूटूथ और व्हाट्सएपकी पुष्टि की गई।

 प्रज्वल रेवन्ना के पिता पर भी केस

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार का मामला मैसूरु के केआर नगर की एक घरेलू सहायिका की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि रेवन्ना ने उसके साथ बलात्कार किया और उस आपराधिक कृत्य का वीडियो रिकॉर्ड भी किया। यह मामला CID के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था और इसकी जांच CID के विशेष जांच दल (SIT) को सौंपी गई। जांच का नेतृत्व CID इंस्पेक्टर शोभा और उनकी टीम ने किया। SIT ने जांच के दौरान कुल 123 सबूत एकत्र किए और करीब 2,000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। 

मामले की सुनवाई 31 दिसंबर 2024 से शुरू हुई थी । ट्रायल के दौरान अदालत ने 23 गवाहों की गवाही दर्ज की थी और वीडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ-साथ घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्टों की भी गहन समीक्षा की।  सिर्फ़  प्रज्वल ही नहीं, उनके पिता और वर्तमान विधायक एच. डी. रेवन्ना के खिलाफ भी एक अलग मामला केआर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। यह मामला सबूतों से छेड़छाड़, धमकी या सह-अपराध में शामिल होने से संबंधित हो सकता है।